चंडीगढ़ में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I ने हाल ही में मेकमाईट्रिप, ओयो रूम्स और गोवा के एक होटल को चंडीगढ़ के एक निवासी को ₹42,000 की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसकी होटल बुकिंग अग्रिम भुगतान के बावजूद रद्द कर दी गई थी. आयोग के अध्यक्ष पवनजीत सिंह और सदस्य सुरजीत कौर और सुरेश कुमार सरदाना की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोषी पक्षों को शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 35,000 रुपये के अलावा मुकदमे की लागत के रूप में 7,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया.

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