ओडिशा में उपभोक्ता आयोग ने रेस्ट्रोरेंट द्वारा पानी की बोतलों पर एमआरपी से अधिक वसूले जाने वाले कानून के एक छात्र को 3000 रुपये का मुआवजा दिया. छात्र से मिनरल वाटर की बोतलों पर छपे अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से 20 रुपये अधिक वसूले गए थे.

शिकायत को स्वीकार करते हुए, आयोग ने कहा कि सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के नाम पर छपी एमआरपी से अधिक शुल्क लेना उचित नहीं है. आयोग ने कहा कि “यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) वह अधिकतम मूल्य है जिस पर किसी भी प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है.

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