सीबीडीटी ने आयकर नियम, 1962 के नियम 128 में संशोधन किया, जिससे करदाताओं को विदेशी कर क्रेडिट (एफटीसी) का दावा करने के मामले में बड़ी राहत।
प्रपत्र संख्या 67 में विवरण अब प्रासंगिक सहायक वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।
अधिसूचना संख्या 100/2022 जारी। pic.twitter.com/DycKGiUbI1— प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म (@PBNS_Hindi) August 19, 2022
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