HC On Maintenance Claim: क्या विधवा महिला अपने ससुर से भरण-पोषण का दावा सकती है? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया इसका जवाब
न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 19 के तहत भरण-पोषण देने के लिए पहली शर्त यह है कि विधवा बहू अपने ससुर से इस हद तक भरण-पोषण का दावा कर सकती है कि वह अपनी कमाई से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है.
HC On Maintenance Claim: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अधिदेश का विश्लेषण करते हुए कहा है कि एक विधवा महिला अपने ससुर से इस सीमा तक भरण-पोषण का दावा कर सकती है वह अपनी कमाई या अन्य संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है या, जहां उसकी अपनी कोई संपत्ति नहीं है, वह अपने पति या अपने पिता या मां की संपत्ति से भरण-पोषण प्राप्त करने में असमर्थ है.
हाईकोर्ट के समक्ष, ससुर/अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी/बहू ने पहले अपने बच्चों की कस्टडी की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें उसने खुद कहा था कि उसके पास पर्याप्त कमाई है और वह अपने बच्चों का भरण-पोषण करने में सक्षम होगी.
न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 19 के तहत भरण-पोषण देने के लिए पहली शर्त यह है कि विधवा बहू अपने ससुर से इस हद तक भरण-पोषण का दावा कर सकती है कि वह अपनी कमाई से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है.
धारा 19 एसएएम एक्ट, 1956 | विधवा महिला ससुर से भरण-पोषण का दावा कब कर सकती है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बताया#Maintenance https://t.co/vqhyftW4io
— Live Law Hindi (@LivelawH) November 15, 2023
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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 15, 2023 01:00 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

