भोपाल: मध्य प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ की जा रही बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल चलती रहेगी. दरअसल सरकार की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी. जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने इस याचिका को जनहित योग्य नहीं माना है.

यह याचिका अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पीड़ित नहीं है और ना ही उनका मामले से कोई सीधा संबंध है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर पीड़ित के साथ गलत हो रहा है तो वह खुद न्यायिक प्रक्रिया को अपना सकते हैं. कोर्ट आकर वह खुद अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं.

बता दें कि मध्य प्रदेश में इन दिनों अपराधियों और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, जिसमें सरकार अपराधियों के ठिकानों और अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर रही है. रामनवमी के मौके पर खरगोन में हिंसा हुई थी. जिसके बाद कुछ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया था.

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)