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Rape अपराधी पर Bombay HC सख्त, कहा- उम्र और अदालत में हाजरी बलात्कार के मामले में सजा कम करने का कारण नहीं हो सकती

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी भाभी से बलात्कार करने वाले व्यक्ति की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा "एक बलात्कार के दोषी की अधिक उम्र और अदालत की सुनवाई में नियमित उपस्थिति कानून के तहत न्यूनतम सजा से कम सजा का कारण नहीं हो सकती है."

Rape अपराधी पर Bombay HC सख्त, कहा- उम्र और अदालत में हाजरी बलात्कार के मामले में सजा कम करने का कारण नहीं हो सकती
बंबई उच्च न्यायालय (Photo: Wikimedia Commons)

बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने अपनी मूकबधिर भाभी से बलात्कार (Rape) करने वाले व्यक्ति की जेल की सजा को बढ़ाते हुए कहा "एक बलात्कार के दोषी की अधिक उम्र और अदालत की सुनवाई में नियमित उपस्थिति कानून के तहत न्यूनतम सजा से कम सजा का कारण नहीं हो सकती है." आपको बता दें कि दोषी ने साल 2005 में अपनी भाभी के साथ रेप किया था.

 

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(The above story first appeared on LatestLY on Aug 20, 2022 09:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).