Defamation Suit: समीर वानखेड़े के पिता द्वारा नवाब मलिक पर दायर मानहानि केस की सुनवाई 12 नवंबर तक स्थगित, कोर्ट ने NCP नेता से मांगा नया हलफनामा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े के मानहानि के मुकदमे की सुनवाई 12 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है. हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से वानखेड़े से जुड़े दस्तावेज के सत्यापन पर एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े के मानहानि के मुकदमे की सुनवाई 12 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है. हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से वानखेड़े से जुड़े दस्तावेज के सत्यापन पर एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

वानखेड़े ने मलिक की ओर से उनके परिवार के बारे में की गई टिप्पणी से हुई अपूरणीय क्षति और उनकी प्रतिष्ठा एवं सामाजिक छवि को पहुंचे नुकसान के लिए 1.25 करोड़ के हर्जाने की भी मांग की. मानहानि का मुकदमा पिछले हफ्ते तब सामने आया, जब मलिक ने 2 अक्टूबर को कार्डेलिया क्रूज पर कथित रेव पार्टी छापे के मद्देनजर पिछले एक महीने से अधिक समय से समीर वानखेड़े और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सनसनीखेज खुलासे और आरोप लगाए हैं.

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