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बॉम्बे HC ने उपराष्ट्रपति धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ दायर PIL खारिज की, जानें क्या है मामला

बॉम्बे हाई कोर्ट में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ ज्यूडिशियरी के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर एक याचिका दायर की गई थी. जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है.

बॉम्बे HC ने उपराष्ट्रपति धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ दायर PIL खारिज की, जानें क्या है मामला
बॉम्बे हाइकोर्ट (Photo Credits: Twitter)

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) के खिलाफ ज्यूडिशियरी को लेकर किए गए उनकी टिप्पणी को लेकर दायर की गई थी.  दायर याचिका में दावा किया गया है कि संवैधानिक पदों पर बैठे उत्तरदाताओं द्वारा इस तरह  की टिपण्णी जनता की नजर में सर्वोच्च न्यायालय की छवि को कम कर रहा है. इसलिए इन्हें इनके पड़ से हटाया जाए. लेकिन कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए यह कहते हुए याचिका को ख़ारिज कर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय की विश्वसनीयता आसमान पर है. ऐसे बयानों से इसे मिटाया या प्रभावित नहीं किया जा सकता है.

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(The above story first appeared on LatestLY on Feb 21, 2023 06:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).