Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद HC से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, ASI सर्वे की आपत्ति वाली याचिका ख़ारिज, SC में चुनौती देने की तैयारी
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए एएसआई सर्वे पर आपत्ति जताने वाली सभी याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है.
Gyanvapi Mosque Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी भूमि स्वामित्व विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए एएसआई सर्वे पर आपत्ति जताने वाली सभी याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि निचली अदालत को लगता है कि किसी हिस्से का सर्वेक्षण आवश्यक है, तो अदालत एएसआई को सर्वेक्षण करने का निर्देश दे सकती है. कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है. वहीं इससे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सोमवार को वाराणसी की जिला अदालत में दाखिल की. जिसके बाद जिला न्यायाधीश ने लिफाफा खोलने और पक्षकारों को सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए 21 दिसंबर की तारीख तय की है.
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