Allahabad High Court On False POCSO Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आरोपी के खिलाफ बलात्कार और पोक्सो मामले को खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कहा कि 'आरोपी ने उसके खिलाफ कोई यौन अपराध नहीं किया है. उसकी मां ने आरोपी से पांच लाख रुपये ऐंठने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया था. कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता की आयु 18 साल से अधिक है, इसलिए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत कोई केस नहीं बनता है. वहीं आरोपी और पीड़िता पति-पत्नि के रुप में रह रहे हैं.
Allahabad High Court Quashes 'False' POCSO Case Against Man As Victim Says Her Mother Filed FIR To Extract Money From Him @ISparshUpadhyay #FalseRapeCase #AllahabadHC https://t.co/JEDiEb9Z0P
— Live Law (@LiveLawIndia) June 14, 2023
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