#इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने #समाजवादीपार्टी के पूर्व विधायक सईद अहमद के बेटे कावी अहमद को आईपीसी की विभिन्न धाराओं 376 (दुष्कर्म) और धारा 3 , 5(1) (जबरदस्ती धर्मातरण का प्रयास) के आरोप के तहत दर्ज एक मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। pic.twitter.com/wLxRMOBCrM— IANS Hindi (@IANSKhabar) December 19, 2021
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