कोयला तस्करी में कलकत्ता हाईकोर्ट (#CalcuttaHighCourt) की एक खंडपीठ ने मंगलवार को इसी अदालत की एकल न्यायाधीश पीठ के एक पुराने आदेश को बरकरार रखा, जिसमें सीआईडी द्वारा समानांतर जांच की जरूरत को खारिज कर दिया गया था। pic.twitter.com/qUZcnYDmrM— IANS Hindi (@IANSKhabar) October 11, 2022
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