गुलशन कुमार हत्या (Gulshan Kumar Murder Case) से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आज बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने मर्डर के दोषी रउफ मर्चेंट की सजा को बरकरार रखा है. सेशन कोर्ट ने  रउफ को उम्र कैद की सजा दी है. इस मामले पर हाईकोर्ट ने कहा कि वो उदारता का हकदार नहीं है. जबकि दूसरे आरोपी अब्दुल राशिद को भी दोषी ठहराया है जिसे पहले सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया था. जिस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए अपील की थी. जिसके बाद उसे उम्रकैद की सजा दी गई है. इस मामले रमेश तौरानी को बरी कर दिया गया है. उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं.

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