गुलशन कुमार हत्या (Gulshan Kumar Murder Case) से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आज बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने मर्डर के दोषी रउफ मर्चेंट की सजा को बरकरार रखा है. सेशन कोर्ट ने रउफ को उम्र कैद की सजा दी है. इस मामले पर हाईकोर्ट ने कहा कि वो उदारता का हकदार नहीं है. जबकि दूसरे आरोपी अब्दुल राशिद को भी दोषी ठहराया है जिसे पहले सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया था. जिस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए अपील की थी. जिसके बाद उसे उम्रकैद की सजा दी गई है. इस मामले रमेश तौरानी को बरी कर दिया गया है. उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं.
Conviction of Rauf Merchant is upheld by Bombay High Court in Gulshan Kumar murder case.
Ramesh Taurani's acquittal upheld, Maharashtra govt's appeal against Taurani dismissed.
— ANI (@ANI) July 1, 2021
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)