Fact Check: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus Outbreak In Maharashtra) के तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है. महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) के लॉकडाउन दिशानिर्देशों (Lockdown Guidelines) को लेकर सोशल मीडिया पर कई मैसेज वायरल हो रहे हैं, जिनमें बताया गया है कि मुंबई में किन चीजों के लिए अनुमति है और किन चीजों पर पाबंदी है. इसके बाद मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने सोमवार को एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें लोगों से ऐसे नकली मैसेजेस पर विश्वास न करने और उसे शेयर न करने का अनुरोध किया है, क्योंकि पुलिस विभाग द्वारा ऐसा कोई संदेश जारी नहीं किया गया है. इसके साथ ही यह अपील की गई है कि किसी भी जानकारी के लिए डायल 100 की मदद ली जा सकती है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में मेडिकल शॉप के खुले रहने का समय, 2 किलोमीटर के आसपास लोगों की आवाजाही के लिए गाइडलाइन, सीनियर सिटीजन के लिए हेल्पलाइन नंबर और आसपास के स्टोर्स से सामान मंगवाना शामिल है. इस वायरल मैसेज में 11 दिशानिर्देशों के बारे में बताया गया है.
मुंबई पुलिस ने इस मैसेज को फेक बताते हुए ट्विटर पर लिखा- हम मुंबईकरों को सूचित करना चाहते हैं कि यह गाइडलाइन्स मुंबई पुलिस द्वारा जारी नहीं किए गए हैं. हम नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वे इस संदेश पर न तो विश्वास करें और न हीं अपने दोस्तों व परिवार वालों को यह मैसेज फॉरवर्ड करें. कृपया किसी भी जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें # Dial100. यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, नए दिशा-निर्देश जारी- यहां जानें सब कुछ
मुंबई पुलिस का ट्वीट-
We would like to inform Mumbaikars that the attached guidelines have not been issued by Mumbai Police.
We request citizens to neither believe nor forward this message to any of their friends or family members.
Please rely only on official sources for any information. #Dial100 pic.twitter.com/hmafwCstCq
— Mumbai Police (@MumbaiPolice) June 29, 2020
गौरतलब है कि सोमवार को महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 संख्या में वृद्धि का हवाला देते हुए कोरोना वायरस लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने की घोषणा की. इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा मिशन बिगिन अगेन को लेकर नए दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं.
Fact check
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में बताया गया है कि 31 जुलाई तक कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान किन चीजों की अनुमति है और किन चीजों के लिए नहीं.
मुंबई पुलिस ने इस मैसेज को फर्जी बताया है, क्योंकि ऐसा कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है.