NEET-UG Paper Leak Case: क्या दोबारा होगी राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा? जानें नीट पेपर लीक मामले में SC ने क्या कहा?
Supreme Court | PTI

NEET-UG Paper Leak Case: राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET-UG 2024) से संबंधित 38 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एक बात तो साफ है कि नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ है. पेपर लीक होना एक स्वीकार्य तथ्य है. सवाल यह है कि इसकी पहुंच कितनी व्यापक है? सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से उन उम्मीदवारों की पहचान करने को कहा जिन्हें NEET-UG पेपर लीक से फायदा हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने NTA से उन केंद्रों और शहरों की भी पहचान करने को भी जहां से पेपर लीक हुआ है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में NTA, CBI और केंद्र सरकार को  बुधवार, 10 जुलाई को शाम 5 बजे हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है. फिलहाल, इस मामले पर अब अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी.

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एक बात तो साफ है कि नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ है: सुप्रीम कोर्ट

बता दें, 5 मई 2024 को राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET-UG Exam 2024) आयोजित की गई थी. इसमें 571 शहरों के 4,750 परीक्षा केंद्रों पर करीब 24 लाख परीक्षार्थी  शामिल हुए थे. परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे, जो उम्मीद से दस दिन पहले था. परिणाम घोषित होने के कुछ दिनों बाद, बिहार में नीट-यूजी पेपर लीक होने की खबरें सामने आईं. इसके बाद कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए तथा विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया. पेपर लीक के संबंध में कई अदालतों में याचिकाएं दायर की गई. फिलहाल, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है.