Judge Nyay Bindu: कौन हैं जज न्याय बिंदु? जिन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल को दी जमानत, ED को लगाई फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति घोटाले में कथित मनीलॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर रोक लगा दी है. आपको बता दें कि उन्हें निचली अदालत से जमानत मिली थी. राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज न्याय बिंदु ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए उन्हें 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी.

सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) पर आरोप है कि उन्होंने शराब नीति में हेरफेर करके व्यापारियों के साथ मिलकर कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी. ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी.

जज न्याय बिंदु कौन हैं?

न्याय बिंदु ने दिल्ली उत्तर पश्चिम जिले के रोहिणी कोर्ट में सीनियर स्पेशल जज के रूप में काम किया है. वे द्वारका में भी इसी पद पर कार्यरत रहीं हैं. न्याय बिंदु को दीवानी और फौजदारी कानून का अच्छा ज्ञान है. अपने छोटे से करियर में वह सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामलों को देख चुकी हैं.

जज न्याय बिंदु ने अपने आदेश में क्या कहा?

केजरीवाल को जमानत देते हुए जज न्याय बिंदु ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है. उन्होंने कहा कि ईडी केजरीवाल के खिलाफ धन शोधन से संबंधित कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य पेश नहीं कर पाया है. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि ईडी ने केजरीवाल को सीबीआई की एफआईआर या ईडी द्वारा दर्ज ईसीआईआर में नाम दर्ज किए बिना ही गिरफ्तार किया था.

क्या यह फैसला ईडी को झटका है?

केजरीवाल को जमानत देकर जज न्याय बिंदु ने ईडी को एक बड़ा झटका दिया है. ईडी ने इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ जोरदार दलीलें दी थीं, लेकिन जज न्याय बिंदु ने उन्हें खारिज कर दिया.