पश्चिम बंगाल: उत्तर 24 परगना के 3 पंचायतों में धारा 144 लागू, दूकानदार की मौत के बाद 2 समुदाय में हुआ था संघर्ष

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में मौजूदा हालात को देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू की गई है. इसके साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बंद करने का फैसला लिया गया है. बताना चाहते है कि एक दुकानदार की अप्राकृतिक मौत के बाद दोनों गुटों में हिंसक झड़प हो गई. जिसके बाद हालात और खराब न हो इसके लिए प्रशासन को यह फैसला लेना पड़ा है.

पुलिस | प्रतीकात्मक तस्वीर. (Photo Credits: PTI)

कोलकाता. पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले (West Bengal's North 24 Parganas district) में मौजूदा हालात को देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू (Section 144) की गई है. इसके साथ ही तीन पंचायतों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद करने का फैसला लिया गया है. बताना चाहते है कि एक दुकानदार की गुरूवार को अप्राकृतिक मौत के बाद दो गुटों में हिंसक झड़प की खबर सामने आयी है. जिसके बाद हालात और खराब न हो इसके लिए प्रशासन को यह फैसला लेना पड़ा है.

वही एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने के अलावा जिले के दत्तपुकुर (Duttapukur), अमदंगा (Amdanga) और देगंगा (Deganga) इलाके में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है.  पुलिस के अनुसार मंगलवार को एक दुकानदार को स्थानीय क्लब के कमरे में मृत पाया गया था.इसके बाद हिंसक घटना दत्तपुकुर इलाके में देखने को मिली थी. यह भी पढ़े-पश्चिम बंगाल: हिंसक झड़प में एक महिला की मौत, तीन घायल

PTI का ट्वीट-

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार झड़प में शामिल होने के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. क्लब ने एक मेले का आयोजन किया था जहां पड़ोसी काशीपुर गांव के एक विशेष समुदाय के दुकानदार ने एक स्टाल लगाया था. मंगलवार को एक महिला के साथ झगड़ा होने के बाद दुकानदार के साथ क्लब के कर्मचारियों द्वारा मारपीट की गई थी. इसके बाद दुकानदार को क्लब के एक कमरे में छत से लटका पाया गया था.

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