देश छोड़कर भाग चुके शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है. दरअसल, विजय माल्या ने अपने और अपने रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों को जब्त (Confiscation of All Properties) करने पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में विजय माल्या ने कहा है कि वह केवल उन अनियमितताओं का अटैचमेंट चाहते थे जो किंगफिशर एयरलाइंस (Kingfisher Airlines) से संबंधित हैं. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 29 जुलाई को करेगा. इससे पहले 11 जुलाई को बंबई हाई कोर्ट ने विजय माल्या की संपत्तियों की कुर्की से संबंधित एक विशेष अदलत में चल रहे मामले पर स्थगन देने से इनकार कर दिया था.
The matter has been listed for hearing on July 29, Monday. https://t.co/AuuqXKY83G
— ANI (@ANI) July 27, 2019
न्यायमूर्ति अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति एसजे कथावाला ने माल्या द्वारा पिछले महीने दायर अपील को खारिज कर दिया था. माल्या ने धन शोधन रोधक कानून (PMLA) से संबंधित विशेष अदालत में चल रही सुनवाई पर स्थगन देने का आग्रह किया था. माल्या ने अपनी अपील में कहा था कि या तो इस पर स्थगन दिया जाए या निचली अदालत द्वारा इस पर कोई फैसला या आदेश भगोड़े आर्थिक अपराधी कानून की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी एक और याचिका पर अंतिम आदेश के आधार पर लागू हो. यह भी पढ़ें- विजय माल्या को एक और झटका, डियाजियो को 13.50 करोड़ डॉलर के भुगतान का निर्देश
अदालत ने हालांकि कहा कि उसे माल्या को राहत देने की कोई वजह नजर नहीं आतीय इस साल 5 जनवरी को विशेष पीएमएलए अदालत ने माल्या को भगोड़ आर्थिक अपराधी घोषित किया था. उसके बाद अदालत ने माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की थी.
भाषा इनपुट