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विजय माल्‍या ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, संपत्तियों को जब्त करने पर रोक लगाने की मांग

विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दरअसल, विजय माल्या ने अपने और अपने रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों को जब्त करने पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 29 जुलाई को करेगा.

विजय माल्‍या ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, संपत्तियों को जब्त करने पर रोक लगाने की मांग
विजय माल्या (Photo Credits: ANI)

देश छोड़कर भाग चुके शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है. दरअसल, विजय माल्या ने अपने और अपने रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों को जब्त (Confiscation of All Properties) करने पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में विजय माल्या ने कहा है कि वह केवल उन अनियमितताओं का अटैचमेंट चाहते थे जो किंगफिशर एयरलाइंस (Kingfisher Airlines) से संबंधित हैं. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 29 जुलाई को करेगा. इससे पहले 11 जुलाई को बंबई हाई कोर्ट ने विजय माल्या की संपत्तियों की कुर्की से संबंधित एक विशेष अदलत में चल रहे मामले पर स्थगन देने से इनकार कर दिया था.

न्यायमूर्ति अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति एसजे कथावाला ने माल्या द्वारा पिछले महीने दायर अपील को खारिज कर दिया था. माल्या ने धन शोधन रोधक कानून (PMLA) से संबंधित विशेष अदालत में चल रही सुनवाई पर स्थगन देने का आग्रह किया था. माल्या ने अपनी अपील में कहा था कि या तो इस पर स्थगन दिया जाए या निचली अदालत द्वारा इस पर कोई फैसला या आदेश भगोड़े आर्थिक अपराधी कानून की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी एक और याचिका पर अंतिम आदेश के आधार पर लागू हो. यह भी पढ़ें- विजय माल्या को एक और झटका, डियाजियो को 13.50 करोड़ डॉलर के भुगतान का निर्देश

अदालत ने हालांकि कहा कि उसे माल्या को राहत देने की कोई वजह नजर नहीं आतीय इस साल 5 जनवरी को विशेष पीएमएलए अदालत ने माल्या को भगोड़ आर्थिक अपराधी घोषित किया था. उसके बाद अदालत ने माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की थी.

भाषा इनपुट

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 28, 2019 12:08 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).