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विजय माल्या भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित, सरकार अब जब्त कर सकेगी संपत्ति

नए कानून के तहत आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित होने वाले विजय माल्या पहले व्यक्ति हैं

देश Rohit Kumar|
विजय माल्या भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित, सरकार अब जब्त कर सकेगी संपत्ति
विजय माल्या (Photo credits: ANI)

शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट कोर्ट (Special PMLA Court) ने शनिवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है. विजय माल्या की संपत्ति को अब सरकार द्वारा जब्त किया जा सकता है. इसके अलावा कोर्ट ने विजय माल्या की अपील करने के लिए कुछ समय दिए जाने की मांग को भी खारिज कर दिया. विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने को लेकर पीएमएलए कोर्ट में 5 फरवरी को सुनवाई होगी. बता दें कि नए कानून के तहत आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित होने वाले विजय माल्या पहले व्यक्ति हैं. विजय माल्या कई बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लेकर फरार हैं. इसके साथ ही विजय माल्या पर किंगफिशर एयरलाइन (Kingfisher Airline) के लिए बैंकों से कर्ज में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) का भी आरोप है. किंगफिशर एयरलाइन बंद हो चुकी है.

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत में अपनी अर्जी में विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत ‘भगोड़ा अपराधी’ घोषित किए जाने का अनुरोध किया था. इस अर्जी के मंजूर हो जाने पर एजेंसी को माल्या की संपत्तियां जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा. यह भी पढ़ें- BREAKING: सिद्धू मूसेवाला के घर फिर गूंजी किलकारी, मां चरण कौर ने दिया बेटे को जन्म, देखें पहली तस्वीर

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विजय माल्या भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित, सरकार अब जब्त कर सकेगी संपत्ति

नए कानून के तहत आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित होने वाले विजय माल्या पहले व्यक्ति हैं

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विजय माल्या भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित, सरकार अब जब्त कर सकेगी संपत्ति
विजय माल्या (Photo credits: ANI)

शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट कोर्ट (Special PMLA Court) ने शनिवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है. विजय माल्या की संपत्ति को अब सरकार द्वारा जब्त किया जा सकता है. इसके अलावा कोर्ट ने विजय माल्या की अपील करने के लिए कुछ समय दिए जाने की मांग को भी खारिज कर दिया. विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने को लेकर पीएमएलए कोर्ट में 5 फरवरी को सुनवाई होगी. बता दें कि नए कानून के तहत आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित होने वाले विजय माल्या पहले व्यक्ति हैं. विजय माल्या कई बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लेकर फरार हैं. इसके साथ ही विजय माल्या पर किंगफिशर एयरलाइन (Kingfisher Airline) के लिए बैंकों से कर्ज में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) का भी आरोप है. किंगफिशर एयरलाइन बंद हो चुकी है.

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत में अपनी अर्जी में विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत ‘भगोड़ा अपराधी’ घोषित किए जाने का अनुरोध किया था. इस अर्जी के मंजूर हो जाने पर एजेंसी को माल्या की संपत्तियां जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा. यह भी पढ़ें- PNB Scam: नीरव मोदी ने कहा- मैंने कुछ गलत नहीं किया, नहीं लौटूंगा भारत

माल्या की ओर से उनके वकील अमित देसाई ने याचिका खारिज करने की मांग की थी. उन्होंने नए अधिनियम को दानवी बताया था. ईडी ने माल्या के ऊपर बैंकों के नौ हजार करोड़ रुपये का कर्ज जानबूझकर नहीं चुकाने का आरोप लगाया था.

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शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट कोर्ट (Special PMLA Court) ने शनिवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है. विजय माल्या की संपत्ति को अब सरकार द्वारा जब्त किया जा सकता है. इसके अलावा कोर्ट ने विजय माल्या की अपील करने के लिए कुछ समय दिए जाने की मांग को भी खारिज कर दिया. विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने को लेकर पीएमएलए कोर्ट में 5 फरवरी को सुनवाई होगी. बता दें कि नए कानून के तहत आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित होने वाले विजय माल्या पहले व्यक्ति हैं. विजय माल्या कई बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लेकर फरार हैं. इसके साथ ही विजय माल्या पर किंगफिशर एयरलाइन (Kingfisher Airline) के लिए बैंकों से कर्ज में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) का भी आरोप है. किंगफिशर एयरलाइन बंद हो चुकी है.

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माल्या की ओर से उनके वकील अमित देसाई ने याचिका खारिज करने की मांग की थी. उन्होंने नए अधिनियम को दानवी बताया था. ईडी ने माल्या के ऊपर बैंकों के नौ हजार करोड़ रुपये का कर्ज जानबूझकर नहीं चुकाने का आरोप लगाया था.

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