उत्तराखंड: आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 प्रतिशत आरक्षण की मिली मंजूरी, सरकार ने जारी किया अध्यादेश
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (फाइल फोटो )

देहरादून: केंद्र सरकार से गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून को उत्तराखंड (Uttarakhand Government) सरकार ने भी मंजूरी दे दिया है. इस बिल को मोदी सरकार ने गरीब परिवार को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए लागू किया था. जिस बिल को लागू करने को लेकर सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया. इसके बाद इसको आखरी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा गया. जिसे राष्ट्रपति की तरफ से आखरी मंजूरी मिलने के बाद लागू किया गया.

बता दें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा इस बिल के अध्यादेश जारी करने को लेकर एक फ़रवरी को हुई कैबिनेट बैठक में ही इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई थी. जिसके बाद बुधवार को इस संबंध में अध्यादेश जारी किया गया है. अब राज्य में सरकारी नौकरी की भर्तियों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 परसेंट आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा. यह भी पढ़े: सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना गुजरात, CM विजय रुपाणी ने आर्थिक रुप से कमजोर लोगों को रिजर्वेशन देने का किया फैसला

उत्तराखंड में इस बिल को लागू करने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके लिए प्रदेशवासियों को बधाई  दी है. उन्होंने कहा है कि कुछ प्रमुख राज्यों में इस बिल को लागू होने के बाद उनके भी राज्य में इस बिल को लागू कर दिया है. बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, असम, झारखंड और महाराष्ट्र में इस बिल को लागू किया जा चुका है.