यूपी: योगी सरकार की नई गाइडलाइन, विदेश से आने वाले नागरिकों को क्वॉरेंटाइन सेंटर के 7 दिन का खर्च उठाना होगा
योगी सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इसके मुताबिक, विदेश से यूपी में आने वाले यात्रियों को 14 दिन अनिवार्य क्वॉरेंटाइन में रहना होगा. इनमें से 7 दिन सरकारी क्वॉरेंटाइन सेंटर में और 7 दिन घर में खुद की निगरानी में रह सकेंगे, लेकिन सरकारी सेंटर में रुकने पर खर्च व्यक्ति को उठाना होगा.
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (Yogi Govt) ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इसके मुताबिक, कोरोना काल में विदेश से यूपी में आने वाले यात्रियों को 14 दिन अनिवार्य क्वॉरेंटाइन में रहना होगा. इनमें से 7 दिन सरकारी क्वॉरेंटाइन सेंटर में और 7 दिन घर में खुद की निगरानी में रह सकेंगे, लेकिन सरकारी सेंटर में रुकने पर खर्च व्यक्ति को उठाना होगा. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने यूपी के सभी जिलाधिकारी और एसएसपी को आदेश दिया है कि विदेश से आने वाले भारतीयों से सहमति पत्र लेना होगा कि वे 14 दिन क्वारंटाइन के लिए तैयार हैं.
नई गाइडलाइन की शर्तें के अनुसार इस नियम से गर्भवती महिला, तनावग्रस्त शख्स, परिवार में मृत्यु या गंभीर बीमारी के वक्त आए नागरिक या 10 साल से छोटे बच्चों के साथ पैरेंट्स को छूट दी गई है. ऐसे लोग 14 दिन तक घर में ही होम क्वॉरेंटाइन रहेंगे. सभी यात्रियों के फोन में आरोग्य ऐप होना अनिवार्य किया गया है. इसके साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा. यह भी पढ़ें- यूपी के प्रवासी मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, अब इस काम के लिए परमिशन जरुरी.
क्वॉरेंटाइन सेंटर के 7 दिन का खर्च उठाना होगा-
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस गाइडलाइन का 100 फीसदी पालन सुनिश्चित किया जाए. गौरतलब है कि सोमवार से सरकार ने घरेलू उड़ानों को भी शुरू कर दिया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने उड़ान के साथ ही यात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण व निगरानी का सारा प्रबंध कर लिया है. निर्देशों के अनुसार सभी को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर रखने सहित सभी निर्देशों का पालन करना होगा.