यूपी में कल रात से फिर लागू होगा सख्त लॉकडाउन, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है. इस दौरान राज्य के सभी कार्यालय, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. हालांकि आवश्यक सेवाओं को चालू रखने की अनुमति दी जाएगी.

पुलिस (File Photo)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते संक्रमण के बीच शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन (Lockdown) लगाने की घोषणा की है. इस दौरान राज्य के सभी कार्यालय, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. हालांकि आवश्यक सेवाओं को चालू रखने की अनुमति दी जाएगी. साथ ही विमान और ट्रेनों का संचालन पहले की तरह जारी रहेगा.

इस अवधि में सम्पूर्ण प्रदेश में समस्त कार्यालय एवं समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेंगे. जबकि सभी स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय जैसी आवश्यक सेवाएं व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी. इन सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नही होगा. Coronavirus: उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे के भीतर 1,248 नए केस आए सामने, अब तक हुई 862 लोगों की मौत

जबकि रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा. रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी. जबकि अन्य बस सेवाएं बंद रहेंगी. साथ ही हवाई यातायात पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा.

लॉकडाउन के दौरान मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई पाबंदी नही रहेगी. राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गो पर परिवहन जारी रहेगा और इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे खुले रहेंगे. इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे. शहरी क्षेत्रों में निरन्‍तर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर अन्य बंद रहेंगे.

प्रशासन ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने के लिए हर जिले में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों को संयुक्त भ्रमण करने के लिए कहा है. साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग के जरिए लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा.

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