UP में कुत्तों को 'उम्रकैद' की सजा: 2 बार काटने वाले आवारा कुत्तों को जीवन भर शेल्टर में रखा जाएगा

उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा कुत्तों के लिए एक नया नियम बनाया है. इसके तहत, किसी इंसान को दो बार बिना उकसावे के काटने वाले कुत्ते को जीवन भर के लिए एनिमल सेंटर में रखा जाएगा. हालांकि, अगर कोई उस कुत्ते को गोद लेकर सड़क पर न छोड़ने का शपथ पत्र देता है, तो उसकी यह 'सजा' खत्म हो सकती है.

(Photo Credits: X )

Life Imprisonment for Stray Dogs in UP: उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को रोकने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा और अनोखा फैसला लिया है. अब अगर कोई आवारा कुत्ता किसी इंसान को दो बार बिना उकसावे के काटता है, तो उसे अपनी बाकी की जिंदगी पशु केंद्र (Animal Centre) में गुजारनी होगी.

इसे एक तरह से कुत्तों के लिए 'उम्रकैद' की सजा कहा जा रहा है. हालांकि, इस सजा में एक शर्त है. अगर कोई व्यक्ति उस कुत्ते को आधिकारिक तौर पर गोद ले लेता है, तो कुत्ते की यह 'कैद' खत्म हो जाएगी.

यह नया नियम शहरी विकास के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात द्वारा 10 सितंबर को जारी किया गया. यह आदेश राज्य के सभी शहरी और ग्रामीण नागरिक निकायों पर लागू होगा. इसका मकसद आवारा कुत्तों से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

पहली बार काटने पर क्या होगा?

नए नियम के मुताबिक, जब कोई आवारा कुत्ता पहली बार किसी को काटेगा, तो उसे पकड़ा जाएगा और पशु जन्म नियंत्रण (ABC) केंद्र ले जाया जाएगा.

दूसरी बार काटने पर होगी 'उम्रकैद'

अगर वही कुत्ता दोबारा किसी इंसान को काटता है, तो उसे फिर से पकड़ा जाएगा. लेकिन इस बार फैसला एक कमेटी करेगी.

अगर कमेटी पाती है कि कुत्ते ने सच में बिना किसी वजह के दूसरी बार काटा है, तो उसे जीवन भर के लिए एनिमल सेंटर में ही रख लिया जाएगा.

गोद लेने पर खत्म होगी सजा

'उम्रकैद' की सजा पाए कुत्तों को गोद भी लिया जा सकता है. लेकिन जो भी व्यक्ति इन्हें गोद लेगा, उसे अपनी पूरी जानकारी, जैसे नाम और पता, देनी होगी. साथ ही, उसे एक शपथ पत्र (Affidavit) भी देना होगा जिसमें यह लिखा होगा कि वह उस कुत्ते को दोबारा कभी सड़कों पर आवारा नहीं छोड़ेगा.

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