लखनऊ, 14 अक्टूबर: लखनऊ (Lucknow) की एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने चार आरोपियों को आतंकी गतिविधियों की योजना बनाने और युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाने का दोषी पाते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने बुधवार को सभी दोषियों पर 14,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इन चारों लोगों को यूपी एटीएस ने 2017 में देश के कई हिस्सों से गिरफ्तार किया है.
चारों दोषियों में से मोहम्मद फैजान और मोहम्मद नाजिम बिजनौर के रहने वाले हैं. एक आरोपी बिहार के पश्चिमी चंपारण का और दूसरा उत्तर प्रदेश के उन्नाव का रहने वाला है. यूपी एटीएस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, "विशेष न्यायाधीश एडीजे (3) ने उन्हें देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खंडित करके देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया. "यह भी पढ़े: महाराष्ट्र सरकार ने अदालत से कहा, 21 अक्टूबर तक परमबीर सिंह को गिरफ्तार नहीं करेंगे
अतिरिक्त डीजी (कानून और व्यवस्था) प्रशांत कुमार के अनुसार, "गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता रही क्योंकि चारों आरोपियों को ऐसे समय में पकड़ा गया था जब वे युवाओं को शामिल करके और भड़काकर आतंकी हमलों की योजना बना रहे थे. उनके पास से विस्फोटक और अवैध हथियार भी मिले हैं. "