UP: गैंगस्टर केस में माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के दौरान रो पड़ा डॉन
कोर्ट ने माफिया डॉन मुख़्तार अंसारी को 10 की सजा सुनाई है. साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
गाजीपुर. गाजीपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट ने 1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुए 5 मामले में पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख़्तार अंसारी को 10 की सजा सुनाई है. साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. मुख़्तार के साथ ही भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है. सजा सुनते ही डॉन मुख़्तार अंसारी रो पड़ा. Shraddha Murder Case: श्रद्धा की ही थी महरौली-गुरुग्राम से मिली हड्डियां, पिता के DNA से सैंपल हुआ मैच
गाजीपुर में साल 1996 में सदर कोतवाली में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. मामला गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट में विचाराधीन था. मामले में 25 नवम्बर को ही फैसला आना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी का तबादला हो गया, जिस वजह से यह प्रक्रिया रुक गई थी.
मुख्तार अंसारी मनी लांड्रिंग केस में प्रयागराज में ईडी की 10 दिन की कस्टडी रिमांड पर है. लिहाजा प्रयागराज के ईडी दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इंतजाम किए गए थे. इसके लिए एक स्क्रीन लगाई गई थी. फैसले से पहले ही मुख्तार सुबह से घबराया नजर आ रहा था. मुख्तार ने ED के अफसरों से केस का फैसला आने तक पूछताछ नहीं करने का अनुरोध किया था. मुकदमे का फैसला अपने पक्ष में होने के लिए मुख्तार सुबह से ही दुआएं कर रहा था. मुख्तार ने सुबह से कई बार इबादत की.
मुख्तार को अभी तक किसी भी मामले में सज़ा नहीं हुई है, लिहाजा वह इस केस में भी बरी किए जाने की दुआएं कर रहा था. मुख्तार के खिलाफ 1996 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था. मुख्तार के खिलाफ वाराणसी में 31 साल पहले हुए कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय हत्याकांड और एडिशनल SP पर हुए जानलेवा हमले समेत 5 मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 15, 2022 03:16 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

