नई दिल्ली: कोरोना वायरस माहामारी (Coronavirus Pandemic) के बीच देश में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है. एक सितंबर से शुरू होने वाले अनलॉक 4 (Unlock 4) के लिए गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने शनिवार को गाइडलाइंस जारी की. गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक अनलॉक 4 में मेट्रो सेवा, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों सहित विदेश यात्रा (Permitted by MHA) को अनुमति दी गई है. देश में 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं (Metro Services) चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी.
सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल और कॉलेज फिलहाल 30 सितंबर 2020 तक बंद रहेंगे. इस दौरान, ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई होगी. यह भी पढ़ें: Flying Rules for Passengers: फ्लाइट में मास्क ना पहना पड़ेगा भारी, 'नो-फ्लाई लिस्ट' में डाला जाएगा नाम.
मेट्रो को मंजूरी:
Metro rail will be allowed to operate with effect from September 7 in a graded manner, by the Ministry of Housing and Urban Affairs (MOHUA)/ Ministry of Railways (MOR), in consultation with MHA: Govt of India pic.twitter.com/rCPe7dzEOH
— ANI (@ANI) August 29, 2020
गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समेत अन्य आयोजनों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे. इस दौरान, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा.
गृह मंत्रालय ने ताजा गाइडलाइंस में बताया राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर अपना लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं. साथ ही इस बात को भी दोहराया है कि लोगों की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर ना तो कोई रोक होगी और ना किसी तरह की इजाजत की जरूरत होगी.