दिल्ली में टूटे सारे रिकॉर्ड, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ट्रक ड्राइवर का कटा 2 लाख 500 रुपये का चालान
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों की जेब पर नया मोटर व्हीकल एक्ट कहर बनकर टूट रहा है. हर दिन चालान की खबरें सामने आ रही हैं. खासकर चालान की राशि हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई हैं.
नई दिल्ली: ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का उल्लंघन करने वाले लोगों की जेब पर नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) कहर बनकर टूट रहा है. हर दिन चालान की खबरें सामने आ रही हैं. खासकर चालान की राशि हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई हैं. इस बीच दिल्ली से अब तक के सबसे ज्यादा राशि के चालान का मामला सामने आया है. जहां ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले एक ट्रक ड्राइवर पर 2 लाख 500 रुपये का जुर्माना ठोका गया है.
मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मुकरबा चौक में एक ट्रक का 2 लाख रुपये का चालान काटा गया है. न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार राम किशन नाम के ट्रक ड्राइवर ने ओवरलोडिंग के मामले में पकड़े जाने के बाद जुर्माने के तौर पर 2 लाख 5 सौ रुपये भरे. यह राशि अब तक के सबसे बड़े चालान के तौर पर देखी जा रही है.
इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर राजस्थान (Rajasthan) के एक ट्रक (Truck) पर ऐसा ही भारी-भरकम ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) काटा गया था. दरअसल, राजस्थान निवासी भगवान राम को ट्रक में ओवरलोडिंग के चलते पांच सितंबर को पकड़ा गया था, जिसके बाद 1,41,700 रुपये का चालान काट दिया गया. जिसके बाद ट्रक के मालिक ने बीते 9 सितंबर को रोहिणी जिला अदालत में इस जुर्माने की राशि का भुगतान किया था.
गौरतलब हो कि दिल्ली पुलिस ने संशोधित मोटर वाहन कानून के प्रभावी होने के बाद पहले ही दिन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुये 3,900 चालान काटे. इनमें नशे में गाड़ी चलाने के 45 मामले हैं और लापरवाही से वाहन चलाने के 557 मामले शामिल हैं.
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संसद ने जुलाई में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया था, जो सड़क सुरक्षा नियमों को कड़ा करने का प्रयास है. सड़क सुरक्षा में सुधार के प्रयास के तहत इस कानून में यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है और जुर्माने एवं चालान की राशि काफी बढ़ा दी गई है. यह कानून एक सितंबर से पूरे देश में लागू हो गया है, हालांकि कुछ राज्यों ने जुर्माने की राशि को लेकर आपत्ति जताते हुए इसे लागू करने से मना कर दिया है.