Remove Shambhu Border Barricades: हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड हटाने का दिया आदेश, 7 दिनों में अंदर लेना होगा एक्शन
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड एक हफ्ते के अंदर हटा लिया जाए.
चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि वह अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड एक हफ्ते के अंदर हटा दें. हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड लगाए थे, जब संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली की ओर बढ़ने की घोषणा की थी.
यह आदेश पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा सील करने के खिलाफ दायर याचिका पर आया है. यहां संवाददाताओं से बात करते हुए, हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सबरवाल ने कहा कि अदालत ने हरियाणा सरकार को सात दिनों के अंदर बैरिकेड हटाने का निर्देश दिया है.
अदालत ने यह भी कहा कि यदि कोई कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वह कानून के अनुसार निवारक कार्रवाई कर सकती है. यह फैसला किसानों के लिए एक बड़ी जीत है, जिन्होंने पिछले साल कई महीनों तक दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन किया था.