Black & Yellow Fungus: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें ब्लैक (Black) या येलो फंगस (Yellow Fungus) से मरने वाले कोविड-19 रोगियों के परिवार के सदस्यों को चार लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की गई थी. इससे पहले दिन में, शीर्ष अदालत ने अधिवक्ता रीपक कंसल द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर अपने फैसले में और कोविड मृतक के परिवारों के लिए 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की मांग करते हुए कहा था कि केंद्र धारा 12 के तहत अपना वैधानिक कर्तव्य निभाने में विफल रहा है.
आपदा प्रबंधन अधिनियम (डीएमए), इस संबंध में राहत के न्यूनतम मानकों को जारी करने के लिए. इसने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को 6 सप्ताह के भीतर इस तरह की अनुग्रह सहायता के लिए दिशा-निर्देशों की सिफारिश करने का निर्देश दिया. यह भी पढ़ें: Madhya Pradesh: सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ब्लैक फंगस की दवा 'Amphotericin B' के उत्पादन का उद्घाटन किया
जस्टिस अशोक भूषण, एमआर शाह और विनीत सरन की पीठ ने कंसल द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसमें अदालत से केंद्र और राज्यों को यह निर्देश देने का आग्रह किया गया कि वे उन लोगों के परिवार के सदस्यों को अनुग्रह राशि प्रदान करें, जिन्होंने साइड इफेक्ट या पोस्ट कोविड-19 की जटिलताएं यानी ब्लैक, ह्वाइट और येलो फंगस के कारण दम तोड़ दिया.