Nameplate Row: दुकानों पर नेम प्लेट की जरूरत नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक
उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसमें उन्होंने कावड़ यात्रा के दौरान पड़ने वाले फल विक्रेताओं, ढाबे वाले को नाम उजागर करने पर आदेश दिया था.
लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कावड़ यात्रा-नेमप्लेट विवाद मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने योगी सरकार के उस फैसले पर पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें कावड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था. अदालत ने कहा है कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान बताने की जरूरत नहीं है. योगी सरकार ने कावड़ यात्रा के दौरान पड़ने वाले फल विक्रेताओं, ढाबे वाले को नाम उजागर करने पर आदेश दिया था. हालांकि अब इस मामले में अलगी सुनवाई तक किसी तरह दंडात्मक कार्रवाई पर रोक रहेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कांवरिया यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले सरकारी निर्देश पर रोक लगा दी है और कांवरिया यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले उनके निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को बस यह बताने की जरूरत है कि वह किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं. दुकानदारों को ये बताने की जरूरत है कि वह खाना शाकाहारी है या मांसाहारी, यह उजागर करने की जरूरत है.