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Sukesh Thug Case: अदालत ने जैकलीन को एक दिन के लिए व्यक्तिगत पेशी में छूट दी

दिल्ली की एक अदालत ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नाडीज को सोमवार को व्यक्तिगत पेशी से एक दिन की छूट दी.

Sukesh Thug Case: अदालत ने जैकलीन को एक दिन के लिए व्यक्तिगत पेशी में छूट दी
जैकलीन फर्नांडिस और आईएएनएस (Photo Credits: Instagram)

नई दिल्ली, 24 जनवरी : दिल्ली की एक अदालत ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrasekhar) से जुड़े 200 रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नाडीज को सोमवार को व्यक्तिगत पेशी से एक दिन की छूट दी. पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक को मामले में आरोप तय करने पर दलीलें सुननी थीं, लेकिन उन्होंने इस मामले को 15 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है.

अदालत ने 16 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर एजेंसी से जैकलीन द्वारा अदालत में दायर एक आवेदन पर जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने पेशेवर काम के लिए 27 जनवरी के बाद दुबई जाने की अनुमति मांगी थी. जैसा कि उन्होंने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था, इसलिए अदालत ने मामले को 25 जनवरी को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था. जैकलीन ने पिछले साल दिसंबर में भी बहरीन में अपनी बीमार मां से मिलने के लिए विदेश जाने की मांग की थी. हालांकि, उन्होंने बाद में आवेदन वापस ले लिया, क्योंकि अदालत उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देने को तैयार नहीं थी. यह भी पढ़ें : Telugu Actor Sudheer Varma Dies By Suicide: तेलुगू एक्टर सुधीर वर्मा ने की आत्महत्या

चंद्रशेखर पर राजनेताओं, मशहूर हस्तियों और व्यापारियों से पैसे वसूलने और कथित रूप से फार्मा कंपनी रैनबैक्सी के पूर्व मालिक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह को 200 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है. चंद्रशेखर ने कथित तौर पर जैकलीन को बेहद महंगे उपहार भेजे और उसने अपनी जमानत अवधि के दौरान मुंबई से चेन्नई के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट भी बुक की थी. ईडी के अनुसार, इसके अलावा यह संदेह है कि कथित ठग ने अभिनेत्री को देने के लिए मोहन सिंह से जबरन बड़ी रकम वसूली थी.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 24, 2023 09:20 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).