देहू रोड (पुणे), 9 जून: पुणे (Pune) के देहू रोड (Dehu Road) छावनी (Cantonment) क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक बेहद गंभीर घटना सामने आई है. देहू रोड थाना पुलिस ने सेंट्रल ऑर्डनेंस डिपो (COD) मेस के पास भारतीय सेना (Indian Army) की एक महिला लेफ्टिनेंट कर्नल (Female Lieutenant Colonel) से छेड़छाड़ करने, गाली-गलौज करने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने के आरोप में एक 26 वर्षीय डॉक्टर को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधिकारियों द्वारा सोमवार को दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह घटना रविवार, 7 जून की रात को घटित हुई थी, जिसके बाद पीड़िता की लिखित शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया गया. यह भी पढ़ें: Pune Shocker: पुणे के वाकड में मौत को छूकर निकली लोहे की रॉड, कैब का शीशा चीरते हुए अंदर घुसी, टला बड़ा हादसा, कोई हताहत नहीं; देखें VIDEO
कार की तरफ जाते समय डॉक्टर ने किया हमला; दी गंभीर धमकी
प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के अनुसार, शिकायतकर्ता भारतीय सेना में एक सेवारत लेफ्टिनेंट कर्नल (Lieutenant Colonel) हैं और वे देहू रोड स्थित सीओडी (COD) आवासीय परिसर में ही निवास करती हैं. रविवार, 7 जून की रात वे सीओडी मेस में आई थीं. रात करीब 9 बजे, जब वे मेस से बाहर निकलकर सड़क के दूसरी पार खड़ी अपनी कार की तरफ पैदल जा रही थीं, तभी आरोपी ने उन्हें निशाना बनाया.
पुलिस ने बताया कि देहू रोड के रहने वाले आरोपी डॉ. अरुणकुमार बिलगुंडे ने अचानक महिला सैन्य अधिकारी की तरफ दौड़कर पहुंच कर उनके साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ की. जब अधिकारी ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उन्हें सरेआम मौखिक रूप से अपशब्द कहे, गाली-गलौज की और उन्हें गंभीर अंजाम भुगतने की सीधी धमकी दी. वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपी डॉक्टर मौके से फरार हो गया था.
भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत संगीन धाराएं दर्ज
इस अचानक हुए हमले और मानसिक आघात के बाद, महिला सैन्य अधिकारी ने सीधे देहू रोड पुलिस स्टेशन पहुंचकर मामले की विस्तृत जानकारी दी और रविवार देर रात एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने पीड़िता के आधिकारिक बयान के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉ. अरुणकुमार बिलगुंडे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला पंजीकृत किया.
दर्ज मुकदमे में आरोपी के खिलाफ निम्नलिखित धाराओं को संयोजित किया गया है:
- धारा 74: किसी महिला की शालीनता और लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना.
- धारा 79: शब्दों, इशारों या कृत्यों के माध्यम से किसी महिला की गरिमा और शुचिता का अपमान करना.
- धारा 351(2): आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation) देना.
आरोपी का भाई भी है सेना में डॉक्टर; जांच और मकसद खंगालने में जुटी पुलिस
देहू रोड पुलिस स्टेशन के प्रभारी विक्रम बंसोड़े ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया, "हमने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर रविवार को ही उसे विधिक रूप से गिरफ्तार कर लिया था. सोमवार को आरोपी डॉक्टर को स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया गया है। घटना उस समय की है जब शिकायतकर्ता मेस से बाहर आकर अपने वाहन की ओर बढ़ रही थीं."
जांच के दौरान पुलिस को एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि (Background) का पता चला है कि आरोपी डॉ. अरुणकुमार का सगा भाई भी भारतीय सेना में एक डॉक्टर है और वह भी उसी सीओडी (COD) आवासीय परिसर में रहता है जहाँ शिकायतकर्ता महिला अधिकारी निवास करती हैं. पुलिस के खोजी दल इस समय घटनाक्रम के पूरे क्रम का भौतिक रूप से सत्यापन कर रहे हैं और साक्ष्य जुटाने के लिए आस-पास के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाल रहे हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस दुस्साहसिक कृत्य के पीछे का मुख्य मकसद (Motive) क्या था, इसकी विधिक पुष्टि होना अभी बाकी है और मामले की सघन जांच जारी है.












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