Maharashtra SIR Deadline: महाराष्ट्र में SIR की डेडलाइन कल, फॉर्म नहीं भरने वालों के लिए सोमवार को आखिरी मौका
महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. चुनाव आयोग द्वारा तय की गई समय-सीमा के अनुसार, 17 अगस्त (सोमवार) फॉर्म जमा करने और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने का अंतिम दिन है.
Maharashtra SIR Deadline: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. चुनाव आयोग द्वारा तय की गई समय-सीमा के अनुसार, 17 अगस्त (सोमवार) फॉर्म जमा करने और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने का अंतिम दिन है. इससे पहले आयोग ने इस प्रक्रिया की तारीख 8 अगस्त तय की थी, जिसे बढ़ाकर 17 अगस्त कर दिया गया था. जो मतदाता अब तक अपना फॉर्म या आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं कर पाए हैं, उन्हें इस अंतिम अवसर का लाभ उठाने की सलाह दी गई है.
तारीख बढ़ाने की पृष्ठभूमि
राज्य में भारी बारिश और आषाढ़ी वारी यात्रा जैसे प्रशासनिक व्यस्तताओं को ध्यान में रखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) और विभिन्न राजनीतिक दलों ने समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था. इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षण प्रक्रिया की अंतिम तिथि को विस्तारित कर 17 अगस्त निर्धारित किया था. यह भी पढ़े: Delhi-Maharashtra SIR Deadline: दिल्ली और महाराष्ट्र में मतदाता सूची SIR की डेडलाइन फिर बढ़ी, अब 17 अगस्त तक चलेगा घर-घर सत्यापन
इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन और फॉर्म एकत्र करने का कार्य कर रहे हैं.
प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन और आगे की प्रक्रिया
17 अगस्त को सत्यापन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद निर्वाचन आयोग राज्य में प्रारूप मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) जारी करेगा. जिन मतदाताओं के नाम में कोई त्रुटि होगी या जिनका नाम सूची में शामिल होने से छूट गया होगा, वे 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच अपने दावे और आपत्तियां (Claims & Objections) दर्ज करा सकेंगे.
प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा 15 अक्टूबर तक किया जाएगा और राज्य की अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) का प्रकाशन 19 अक्टूबर को होगा.
समय पर प्रक्रिया पूरी न करने के नुकसान
निर्वाचन अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मतदाता अपनी जानकारी और फॉर्म समय पर जमा नहीं करते हैं, तो उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची से बाहर हो सकता है. नाम न होने की स्थिति में आगामी चुनावों में मतदान करने से वंचित होना पड़ सकता है. अतः नागरिक अपने संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क कर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया तुरंत पूरी करें.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 16, 2026 03:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

