नई दिल्ली, 19 दिसंबर : बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है. उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 और 4 के तहत ईडी की शिकायत और 17 अगस्त, 2022 के दूसरे पूरक आरोपपत्र को चुनौती दी है. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ईडी द्वारा पेश सबूत उसकी बेगुनाही साबित कर देंगे, उसे कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की चालबाजी की शिकार पीड़िता के रूप में चित्रित करेंगे. याचिका में कथित तौर पर गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति को सफेद करने में चंद्रशेखर की मदद करने में उनकी किसी भी संलिप्तता से इनकार किया गया है.
जैकलीन ने तर्क दिया कि उन पर धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए. ईडी ने उन्हें आरोपी के रूप में नामित करते हुए अपना दूसरा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था. जैकलीन और एक अन्य बॉलीवुड हस्ती नोरा फतेही ने मामले में गवाह के रूप में अपने बयान दर्ज कराए हैं. इससे पहले, जैकलीन की 7.2 करोड़ रुपये की संपत्ति और सावधि जमा को ईडी ने जब्त कर लिया था, जिसने इन उपहारों और संपत्तियों को अभिनेता द्वारा प्राप्त अपराध की "आय" करार दिया था. यह भी पढ़ें : Ram Mandir Inauguration: एल.के. आडवाणी व मुरली मनोहर जोशी से राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने का किया अनुरोध- चंपत राय
फरवरी में ईडी ने चंद्रशेखर की कथित सहयोगी पिंकी ईरानी के खिलाफ अपना पहला पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था. आरोपपत्र में आरोप लगाया गया था कि पिंकी जैकलीन के लिए महंगे उपहार चुनती थी और चंद्रशेखर उसका भुगतान करता था. उपहार देकर वह जैकलीन को उनके आवास तक पहुंचा देती थी. दिसंबर 2021 में जांच एजेंसी ने इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की थी. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, चंद्रशेखर ने विभिन्न मॉडलों और बॉलीवुड हस्तियों पर लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. हालांकि, कुछ लोगों ने उनसे उपहार लेने से इनकार कर दिया था.