संपत्ति का ब्योरा नहीं देने पर बिहार के 71 आईपीएस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

बिहार सरकार के गृह विभाग ने 71 आईपीएस अधिकारियों को उनकी चल-अचल संपत्ति की सूची जमा करने में विफल रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है. राज्य सरकार के नियम के अनुसार, सभी अधिकारियों को वार्षिक विश्लेषण के लिए अपनी स्वयं की संपत्ति की सूची प्रस्तुत करनी होती है.

Indian Police Service (Photo Credits: Wikimedia Commons)

पटना, 8 मार्च : बिहार सरकार के गृह विभाग ने 71 आईपीएस अधिकारियों को उनकी चल-अचल संपत्ति की सूची जमा करने में विफल रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है. राज्य सरकार के नियम के अनुसार, सभी अधिकारियों को वार्षिक विश्लेषण के लिए अपनी स्वयं की संपत्ति की सूची प्रस्तुत करनी होती है. संपत्तियों का ब्योरा जमा करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी थी.

अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देना है और 31 मार्च तक कारण बताओ नोटिस का जवाब देना है. राज्य के गृह विभाग के सामान्य प्रशासन ने 27 अगस्त, 2021 को इस संबंध में एक पत्र जारी किया था और प्रत्येक अधिकारी को विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा था. यह भी पढ़ें : केरल में संपत्ति विवाद को लेकर व्यक्ति ने भाई, चाचा को गोली मारी

71 अधिकारियों में शील वर्धन सिंह, मनमोहन सिंह, एस. राजन, नीरज सिन्हा, प्रवीण वशिष्ठ, ए.के. अम्बेडकर, बी श्रीनिवासन, अरविंद कुमार, अमित कुमार, डॉ परेश सक्सेना, ए.एस. नीलेकर चंद्र, पंकज कुमार दरद, जगमोहन, सुधांशु कुमार, निशांत कुमार तिवारी, अमित लोढ़ा, रत्न संजय, ओम भास्कर, सिद्धार्थ मोहन जैन, शफी-उल-हक, दलजीत सिंह, विकास वामन, नताशा गुरिया, नवीन चंद्र झा, बाबू राम , जयंत कांत, ए. त्रिवेदी, राजीव मिश्रा, हरि प्रसाद, काम्या मिश्रा, और अन्य शामिल हैं.

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