Shiv Sena Symbol Row: उद्धव-शिंदे गुट को बड़ा झटका, EC ने अगले आदेश तक शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर लगाईं रोक

शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुटों के बीच तनातनी के बीच चुनाव आयोग ने शनिवार को पार्टी के 'धनुष और तीर' के निशान को सील कर दिया.

उद्धव ठाकरे-शिवसेना, एकनाथ शिदें (Photo Credits FB/WC)

मुंबई: शिवसेना (Shivsena) के उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के नेतृत्व वाले गुटों के बीच तनातनी के बीच चुनाव आयोग ने शनिवार को पार्टी के 'धनुष और तीर' के निशान को सील कर दिया. आयोग ने शनिवार को एक अंतरिम आदेश में कहा, "आयोग मौजूदा उप-चुनावों के उद्देश्य को पूरा करने और विवाद पर अंतिम फैसला आने तक निशान को सील करने का अंतरिम आदेश देता है. इसने कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुटों में से किसी को भी 'शिवसेना' पार्टी के नाम का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और दोनों गुटों में से किसी को भी 'धनुष और तीर' के निशान का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

आयोग ने कहा, "दोनों गुट अपना-अपना नाम चुन सकते हैं. अगर वे चाहें तो अपनी मूल पार्टी 'शिवसेना' के साथ भी जुड़ सकते हैं और दोनों गुटों को ऐसे अलग-अलग प्रतीक भी आवंटित किए जाएंगे जो वे उपचुनावों के उद्देश्य से चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त प्रतीकों की सूची में से चुन कर सकते हैं. आयोग ने दोनों समूहों को दोपहर 1 बजे तक प्रस्तुत करने को कहा है. यह भी पढ़े: Shiv Sena Symbol War: EC का बड़ा फैसला, अंधेरी पूर्व उपचुनाव में शिंदे-उद्धव गुट दोनों को नहीं मिली 'धनुष और तीर' के उपयोग करने की अनुमति

10 अक्टूबर को उनके समूहों के नाम जिनके द्वारा आयोग द्वारा उन्हें मान्यता दी जा सकती है और इसके लिए वरीयता क्रम में तीन विकल्प दें, जिनमें से किसी को भी आयोग द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है.उन्हें उम्मीदवारों को आवंटित किए जा सकने वाले प्रतीकों के विकल्प प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है.

चुनाव आयोग ने कहा, "वे अपनी पसंद के क्रम में तीन मुक्त प्रतीकों के नामों का संकेत दे सकते हैं, जिनमें से कोई भी उनके उम्मीदवारों को आयोग द्वारा आवंटित किया जा सकता है.यह स्पष्ट है कि उपलब्ध समय उचित प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसे कार्यवाही के लिए पूरा करने की जरूरत है.

हालांकि, चुनाव आयोग द्वारा शनिवार शाम को जारी आदेश में कहा गया है कि आयोग उपचुनावों की घोषणा के कारण पार्टी के चिन्ह और पार्टी के नाम के उपयोग के संबंध में शामिल तात्कालिकता पर ध्यान देता है.

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