Bullion Fraud Case: शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा पर 90 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश, जानें क्या है पूरा मामला

मुंबई की एक अदालत ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा और उनकी कंपनी सत्ययुग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सोने की निवेश योजना में एक बुलियन व्यापारी को धोखा देने के आरोपों में पुलिस जांच का आदेश दिया है.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रिद्धि सिद्धि बुलियंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पृथ्वीराज सरमल कोठारी को मार्च 2014 में लॉन्च की गई सत्ययुग गोल्ड योजना के तहत पांच साल बाद प्रारंभिक खरीद मूल्य पर 5000 ग्राम 24 कैरेट सोने का रिटर्न देने का वादा किया गया था. कोठारी ने इन आश्वासनों के आधार पर 90.38 लाख रुपये का निवेश किया था.

हालांकि, शिकायत के अनुसार, सत्ययुग गोल्ड ने जनवरी 2015 में योजना बंद कर दी. मांगों के बावजूद, कोठारी का दावा है कि उन्हें न तो परिपक्वता तिथि पर वादा किया गया सोना मिला और न ही उनका प्रारंभिक निवेश. रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने अपने पैसे की वापसी का अनुरोध किया था. इसके अलावा, उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें योजना की परिपक्वता पर वास्तव में वादा किया गया सोना मिलेगा.

नतीजतन, शिकायतकर्ता ने कथित रूप से शामिल पक्ष पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया. समीक्षा करने के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एनपी मेहता ने पाया कि एक प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध किया गया था. इसके बाद, अदालत ने बीकेसी पुलिस थाने को कोठारी की शिकायत में उल्लिखित आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया.

यह मामला अब पुलिस जांच के दायरे में है और यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है. यह घटना निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है कि किसी भी योजना में निवेश करने से पहले अच्छी तरह से शोध करना और सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई और समझौते को सावधानीपूर्वक पढ़ना जरूरी है.