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शाहीन बाग प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा- सार्वजनिक सड़क को आप कैसे बंद कर सकते हैं?

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को शाहीन बाग प्रदर्शन पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोई किसी सार्वजनिक सड़क को ऐसे नहीं बंद कर सकता है. हालांकि शीर्ष कोर्ट ने सड़क खाली करवाने के लिए भी कोई आदेश नहीं जारी किया है. जबकि पूरे मामलें पर केंद्र सरकार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है.

शाहीन बाग प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा- सार्वजनिक सड़क को आप कैसे बंद कर सकते हैं?
सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग प्रदर्शन पर सुनवाई (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को शाहीन बाग प्रदर्शन (Shaheen Bagh Protest) पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोई किसी सार्वजनिक सड़क को ऐसे नहीं बंद कर सकता है. हालांकि शीर्ष कोर्ट ने सड़क खाली करवाने के लिए भी कोई आदेश नहीं जारी किया है. जबकि कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सूनवे करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में विरोध कैसे जारी रख सकते हैं ? आप सार्वजनिक सड़क को अवरुद्ध नहीं कर सकते है. इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, राज्य और संघ सरकारों को नोटिस जारी कर मामलें पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है. अब इस मामलें की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी. शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने पेश की इंसानियत की मिसाल, हिंदू शव यात्रा के लिए खोला पुलिस बैरिकेट, देंखे वीडियो

जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एम जोसेफ की बेंच ने कहा "लोग विरोध करने के हकदार हैं. लेकिन पूरे शहर को अवरुद्ध नहीं कर सकते है. विरोध कुछ जगहों पर होना चाहिए. सार्वजनिक क्षेत्र पर कोई विरोध अनिश्चित काल तक नहीं किया जा सकता है. हालांकि कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है.

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि वह शाहीन बाग में प्रदर्शनों के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद यानि 10 फरवरी को करेगा.

याचिकर्ता ने कालिंदी कुंज-शाहीन बाग मार्ग पर यातायात की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने 15 दिसंबर से इस सड़क को अवरुद्ध कर रखा है.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 10, 2020 01:43 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).