![कारोबारियों के लिए बड़ी राहत, GST रिटर्न की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर तक बढ़ी कारोबारियों के लिए बड़ी राहत, GST रिटर्न की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर तक बढ़ी](https://hist1.latestly.com/wp-content/uploads/2018/10/gst-784x441-380x214.jpg)
नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने सितंबर महीने के लिये जीएसटीआर-3बी बिक्री रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को पांच दिन बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दिया है. इसके साथ ही, जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिये इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने वाले कारोबारी भी आईटीसी का 25 अक्टूबर तक दावा कर सकते हैं. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि कारोबारियों और उद्योगों ने जीएसटी के तहत जुलाई 2017 से मार्च 2018 के लिये इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर होने पर चिंता जताई थी.
सीबीआईसी ने ट्वीट में कहा, "इसे देखते हुये सितंबर के लिये जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 25 अक्टूबर 2018 किया गया है."माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत किसी महीने का जीएसटीआर-3बी उसके अगले महीने की 20 तारीख तक दाखिल करना होता है। सितंबर महीने का जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने का समय 20 अक्टूबर था. यह भी पढ़े: GST संशोधन विधेयक पारित, कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत
इसे लेकर कारोबारियों ने चिंता जताते हुये कहा था कि 20 अक्टूबर तक आपूर्तिकर्ता द्वारा दाखिल खरीद रिटर्न से उनके बिक्री रिटर्न का मिलान संभन नहीं होगा. आईटीसी का लाभ बिक्री रिटर्न या जीएसटी-3बी के आधार पर लेने की सुविधा है, इसलिए आईटीसी के दावों और जीएसटी-3बी के लिए समयसीमा समान रखी गई है.