Telangana: खांसी की दवाओं में जहरीले रसायन की पुष्टि के बाद तेलंगाना सरकार का एक्शन; रेलाइफ और रेस्पिफ्रेश TR सिरप को किया बैन

तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (DCA) ने दो खांसी की दवाओं को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. मध्य प्रदेश सरकार की भोपाल स्थित ड्रग टेस्टिंग लैब की रिपोर्ट के आधार पर DCA ने इन दवाओं में डाइएथिलीन ग्लाइकोल (DEG) नामक जहरीले रसायन की पुष्टि होने के बाद इनके खिलाफ ‘स्टॉप यूज़ नोटिस’ जारी किया है

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Telangana: तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (DCA) ने दो खांसी की दवाओं को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. मध्य प्रदेश सरकार की भोपाल स्थित ड्रग टेस्टिंग लैब की रिपोर्ट के आधार पर DCA ने इन दवाओं में डाइएथिलीन ग्लाइकोल (DEG) नामक जहरीले रसायन की पुष्टि होने के बाद इनके खिलाफ ‘स्टॉप यूज़ नोटिस’ जारी किया है. DEG एक बेहद खतरनाक केमिकल है, जिसका सेवन जानलेवा साबित हो सकता है. यह भी पढ़े: Coldrif कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक एस रंगनाथन गिरफ्तार, 20 बच्चों की मौत के बाद एक्शन

किन दवाओं पर लगी रोक?

रिपोर्ट में जिन दो सिरप्स को खतरनाक बताया गया है, वे हैं:

रिलाइफ सिरप का बैच नंबर LSL25160 है, जिसे M/s. Shape Pharma Pvt. Ltd., शेखपर, गुजरात द्वारा निर्मित किया गया था। रेस्पिफ्रेश टीआर का बैच नंबर R01GL2523 है, जिसका निर्माण M/s. Rednex Pharmaceuticals Pvt. Ltd., बावला, अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। दोनों की एक्सपायरी दिसंबर 2026 है.

 DEG: एक जानलेवा रसायन

डाइएथिलीन ग्लाइकोल (DEG) एक औद्योगिक सॉल्वेंट है, जिसका इंसानों के शरीर पर बेहद घातक प्रभाव पड़ता है. इसके सेवन से गुर्दा (किडनी) फेलियर, स्नायु तंत्र (न्यूरोलॉजिकल) डैमेज हो सकता है और गंभीर मामलों में मौत भी हो सकती है. यह रसायन दवाओं में नहीं होना चाहिए, और इसकी मौजूदगी दवा की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

DCA की  जनता से अपील और हेल्पलाइन नंबर जारी

तेलंगाना DCA ने आम जनता से अपील की है कि यदि उनके पास ये दोनों में से कोई सिरप मौजूद है, तो उसका इस्तेमाल तुरंत बंद करें.  साथ ही इसकी जानकारी नजदीकी ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी को दें या फिर सीधे DCA से संपर्क करें. इसके लिए DCA ने एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-599-6969 जारी किया है, जो हर कार्यदिवस पर सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक सक्रिय रहेगा.

स्टॉक फ्रीज करने के निर्देश

DCA ने राज्य भर के सभी ड्रग इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स को निर्देश दिया है कि वे थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, वितरकों और अस्पतालों को इन बैच नंबर की दवाएं बेचने या वितरित करने से रोकें और मौजूदा स्टॉक को तुरंत फ्रीज करें.

 पहले भी जारी हुई थी चेतावनी

DCA ने इससे पहले भी Coldrif Syrup (बैच नंबर SR-13) को लेकर एक सार्वजनिक चेतावनी जारी की थी, जब मध्य प्रदेश और राजस्थान से रिपोर्ट आई थी कि इस सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौतें हुई थीं.

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