चारा घोटाला: जमानत के लिए RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव को करना होगा इंतजार, झारखंड हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. झारखंड हाई कोर्ट द्वारा इस मामले में फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद अब 11 जनवरी को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी.
रांची: चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की जमानत याचिका (Bail Application) पर सुनवाई के दौरान झारखंड उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) द्वारा इस मामले में फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद अब 11 जनवरी को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. दरअसल, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए लालू के लिए जमानत की मांग की. उन्होंने मुंबई अस्पताल की ओर से जारी सर्टिफिकेट और उन बीमारियों की सूची कोर्ट को सौंपी, जिससे आरजेडी प्रमुख ग्रसित हैं.
एक तरफ जहां कपिल सिब्बल ने कोर्ट में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए लालू प्रसाद यादव की जमानत की मांग की, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वकील ने लालू की जमानत का विरोध किया.
बता दें कि देवघर कोषागार से धन निकासी के मामले में लालू को 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराया गया था. वह अपने इलाज के लिए पिछले साल मई में अस्थायी जमानत पर बाहर आए थे, लेकिन अगस्त में उन्होंने अदालत के आदेश पर आत्मसमपर्ण कर दिया था. यह भी पढ़ें: लालू प्रसाद के रिहाई पर बोले तेज प्रताप, कहा- जल्द दिल्ली जाकर करूंगा तैयारी
गौरतलब है कि लालू चारा घोटाला मामले के चार मामलों में दोषी ठहराए गए थे और उन्हें 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी. वह इस समय रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में भर्ती हैं.