Transgender Persons Protection of Rights Bill 2019: राज्यसभा में पास हुआ ट्रांसजेंडर लोगों से संबंधित विधेयक
राज्यसभा ने मंगलवार को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019 को मंजूरी दी जिसके माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उनके विभिन्न अधिकारों की रक्षा करने का उपबंध किया गया है. इससे पहले इस विधेयक को संसद के निचले सदन लोकसभा में मंजूरी मिली थी.
राज्यसभा (Rajya Sabha) ने मंगलवार को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019 को मंजूरी दी जिसके माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (Transgender Persons) को समाज की मुख्यधारा में लाने और उनके विभिन्न अधिकारों की रक्षा करने का उपबंध किया गया है. इससे पहले इस विधेयक को संसद (Parliament) के निचले सदन लोकसभा (Lok Sabha) में मंजूरी मिली थी. लोकसभा में इस विधेयक को इसी साल अगस्त महीने के पहले हफ्ते में मंजूरी मिली थी. विधेयक में ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ अपराध (Crime) करने वालों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है.
इसमें ट्रांसजेंडर लोगों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही इस विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए एक कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है. यह भी पढ़ें- राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने मार्शल्स की नई वर्दी पर पुनर्विचार के दिए आदेश.
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जुलाई को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019 को मंजूरी दी थी. इस विधेयक को लाने के पीछे सरकार का मानना है कि इससे हाशिए पर खड़े इस वर्ग के विरूद्ध भेदभाव और दुर्व्यवहार कम होने के साथ ही इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा. इससे समग्रता को बढ़ावा मिलेगा और ट्रांसजेंडर व्यक्ति समाज की मुख्यधारा से जुड़ कर उसके उपयोगी सदस्य बन जाएंगे.