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अलवर गैंगरेप केस: राजस्थान पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट

जस्थान के अलवर गैंगरेप मामले में पुलिस ने आज कोर्ट में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया.

अलवर गैंगरेप केस: राजस्थान पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट
प्रतीकात्मक तस्वीर (फाइल फोटो)

जयपुर: राजस्थान के अलवर गैंगरेप (Alwar gang-rape) मामले में पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट (Chargesheet) दाखिल किया है. इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल किया. जिसमें छह लोगों को आरोपी बनाया गया है. इसके साथ वीडियो वायरल करने वाले यूट्यूब चैनल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अपनी चार्जशीट में उनके खिलाफ कई अन्य धाराएं जिनमें रोकना, अपहरण करना, मारपीट करना, निर्वस्त्र करना, जाति सूचक शब्द कहना, सामूहिक बलात्कार करना और डकैती की धाराएं लगाई गई हैं.

पुलिस की 500 पेज की चार्जशीट में तीस मूल दस्तावेज हैं. जिसमें गवाहों के बयान शामिल है. इसके साथ आईटी एक्ट के तहत वीडियो वायरल करने की धारा में भी चार्जशीट पेश की गई है. वहीं, पूरे मामले में करीब 35 गवाहों के बयान लिए गए हैं. जिसके साथ गवाह, तकनीकी साक्ष्य, सीडीआर, एफएसएल की रिपोर्ट के साथ वॉयस टेस्ट भी शामिल किए गए हैं. यह भी पढ़े: सीएम अशोक गहलोत का प्रधानमंत्री पर बड़ा आरोप, पीएम मोदी चुनाव जीतने के लिए अलवर गैंगरेप पर कर रहे हैं राजनीति

बता दें कि राजस्थान के अलवर में 26 अप्रैल को एक महिला अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी. रास्ते में एक सुन- सान जगह पर खड़े गुर्जर समुदाय के कुछ दबंगों ने महिला के पति को रोककर पहले उसके साथ हाथापाई की. इसके बाद उन्होंने महिला के साथ गैंगरेप किया. इस घटना को दबंगों ने एक वीडियों भी बनाया था. जिस वीडियो को लेकर उन्होंने महिला और उसके पति को धमकी देते हुए कहा था कि यदि इसकी जानकारी वह किसी को देते है तो उस वीडियों को वह सोशल में मीडिया पर वायरल का देंगे. आपको बता दें कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी पीड़ित महिला और परिवार से मुलाकात कर चुके हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on May 18, 2019 05:17 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).