जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) विधानसभा में गुर्जर (Gujjar) सहित राज्य की पांच जातियों को आरक्षण देने संबंधी बिल को मंजूरी मिल गई है. राजस्थान में गुर्जरों को आरक्षण देने के लिए गहलोत सरकार ने बुधवार को विधानसभा में बिल पेश किया. यह बिल ऐसे समय में पेश किया गया है जब गुर्जर समुदाय के लोग शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर छह दिन से आंदोलन पर हैं.
राज्य सरकार की ओर से मंत्री बीडी कल्ला ने राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शिक्षण संस्थाओं में सीटों व राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक 2019 पेश किया. इसके तहत राज्य की सम्बद्ध शिक्षण संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राज्य के अति पिछड़े वर्ग को पांच प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इसी तरह राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों में इस वर्ग के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण होगा.
विधेयक में राज्य में पांच अति पिछड़ी जातियों (1) बंजारा/ बालदिया/लबाना (2) गाडिया लोहार/ गाडोलिया (3) गुर्जर/गुजर (4) राइका/ रैबारी/ देबासी (5) गडरिया/गाडरी/ गायरी को पांच प्रतिशत आरक्षण के साथ राज्य में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को मौजूदा 21 प्रतिशत से बढाकर 26 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है.
Rajasthan Backward Classes Amendment Bill, 2019 passed in Rajasthan legislative assembly. #GujjarReservation pic.twitter.com/Lk5WJn49L4
— ANI (@ANI) February 13, 2019
उधर, गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर रेल पटरियों पर शुक्रवार से बैठे गुर्जर नेता किरोडी सिंह बैंसला की तबियत खराब हो गई है. गुर्जर सहित पांच अन्य जातियों को पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज के नेताओं ने दिल्ली-मुंबई रेल ट्रेक और राज्य के कई राजमार्गो को अवरूद्ध कर रखा है.
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गौरतलब है कि गुर्जर समाज ओबीसी (OBC) का वर्गीकरण कर पांच फीसदी अलग से आरक्षण की मांग कर रहा है. मौजूदा समय में गुर्जर समाज को एमबीसी (मोस्ट बैकवर्ड क्लास) के तहत एक फीसदी का आरक्षण लाभ दिया जा रहा है.