Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी कल सजा के खिलाफ सूरत की सेशंस कोर्ट में कर सकते है अपील
सूत्रों ने बताया कि कानूनी टीम ने पूरी तैयारी कर ली है. राहुल गांधी को 23 मार्च को मानहानि के मामले में दो साल के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया.
नई दिल्ली, 2 अप्रैल: राहुल गांधी आपराधिक मानहानि मामले में अपनी सजा के खिलाफ सोमवार को सूरत की अदालत में अपील कर सकते हैं. सूत्रों ने बताया कि कानूनी टीम ने पूरी तैयारी कर ली है. राहुल गांधी को 23 मार्च को मानहानि के मामले में दो साल के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया. यह भी पढ़ें: Rahul Gandhi In Problem Again: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की फिर बढ़ी मुश्किल, अब पटना कोर्ट से समन, 12 अप्रैल को किया तलब
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि एक कानूनी टीम उस मामले पर काम कर रही है जिसमें राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया था. खड़गे ने कहा कि पार्टी राजनीतिक और कानूनी रूप से मामले का सामना करने के लिए तैयार है. उन्होंने राहुल गांधी को जल्दबाजी में अयोग्य घोषित करने के लिए केंद्र सरकार की भी आलोचना की.
कांग्रेस अध्यक्ष ने अयोग्यता को प्रतिशोध करार दिया. लोकसभा से राहुल गांधी की अयोग्यता के विरोध में, और अदानी समूह के खिलाफ लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों की जांच की अपनी मांग को दबाने के लिए, कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ देश भर में 'जय भारत सत्याग्रह' शुरू किया है.