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राम रहीम की गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जज ने दुष्कर्म के आरोपी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया

राम रहीम की गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
हनीप्रीत (Photo Credits IANS)

चंडीगढ़:  पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High) के जज ने दुष्कर्म के आरोपी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim Sing) की गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया. वह डेरा प्रमुख की सजा के बाद, 25 अगस्त 2017 में हरियाणा के पंचकुला में हुई हिंसा के मामले में जेल में है.अब इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा ताकि मामले को अन्य पीठ को सौंपा जा सकें.

उनके (हनीप्रीत) वकील ने कहा कि हिंसा में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और बाद में उनका नाम एफआरआई में दर्ज हुआ. गुरमीत राम रहीम को दो महिलाओं संग दुष्कर्म के चलते अगस्त 2017 में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. यह भी पढ़े: पत्रकार हत्याकांड मामला: दोषी गुरमीत राम रहीम को मिली उम्रकैद की सजा, भरना होगा 50 हजार का जुर्माना

जनवरी में एक विशेष सीबीआई अदालत ने भी गुरमीत राम रहीम सहित तीन और लोगों को 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद सिरसा और पंचकुला में हिंसा हुई जिसमें 41 लोग मारे गए और 260 से अधिक घायल हो गए थे.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 27, 2019 01:25 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).