President's Rule In Delhi? क्या दिल्‍ली में लगेगा राष्‍ट्रपति शासन? सीएम केजरीवाल ने नहीं दिया इस्‍तीफा तो जेल से कैसे चलेगी सरकार
Arvind Kejriwal | PTI

नई दिल्ली: शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया. ईडी ने सीएम केजरीवाल के घर पहुंचकर पहले उनसे काफी देर पूछताछ की. इसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया. उनकी गिरफ्तारी से पहले आप नेता कह चुके थे अगर गिफ्तारी होती है तो सीएम केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे. वहीं, गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि वह मुख्‍यमंत्री पद से इस्‍तीफा नहीं देंगे. ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर केजरीवाल इस्‍तीफा नहीं देते हैं तो क्‍या दिल्‍ली में राष्‍ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? Arvind Kejriwal's ED Arrest: शराब घोटाले के 45 करोड़ हवाला के जरिए गोवा ट्रांसफर किए, केजरीवाल ही हैं मास्टरमाइंड, कोर्ट में ED का दावा.

सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सभी के मन में यही सवाल है की क्या अब केजरीवाल इस्तीफा देंगे? केजरीवाल को राहत मिलेगी या जेल जाने पर भी वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे. जेल से सरकार चला पाना आसान होगा? कानूनी लड़ाई के बीच दिल्ली में शासन की स्थिरता पर सवाल उठा रहे हैं.

LG लेंगे एक्शन?

अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा न देने की सूरत में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है. दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है और ऐसे में उपराज्यपाल विनय सक्सेना की भूमिका काफी अहम है. कानून में एलजी को यह अधिकार है कि वह संवैधानिक मशीनरी टूटने या संवैधानिक तंत्र की विफलता का हवाला देकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, 1951 के सेक्शन 239 AB में एलजी को यह अधिकार दिया गया है.

इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं केजरीवाल

कानून के मुताबिक, दोषी ठहराए जाने तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं हैं. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, अयोग्यता प्रावधानों की रूपरेखा देता है, लेकिन पद से हटाने के लिए दोषसिद्धि आवश्यक है. यानी यह साबित करना होगा कि वो दोषी हैं. कानून के मुताबिक, गिरफ्तारी का मतलब दोषी होना नहीं होता है. इसलिए, अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने की कोई बाध्‍यता नहीं है. मुख्‍यमंत्री केजरीवाल को पद से हटाने के लिए दोषी साबित होना जरूरी है. वहीं, अगर उप-राज्‍यपाल यानी एलजी चाहें तो अरविंद केजरीवाल के पद से इस्‍तीफा नहीं देने पर अड़े रहने की सूरत में दिल्‍ली में राष्‍ट्रपति शासन लगाने की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं.

जेल से चलेगी सरकार?

कानून के मुताबिक एक मुख्यमंत्री कुछ अनुमतियों के साथ जेल से शासन कर सकता है. इसमें कैबिनेट बैठकें आयोजित करना, जेल मैनुअल के अनुसार और अदालत की मंजूरी के साथ फाइलों पर हस्ताक्षर करना शामिल है. हालांकि यह बेहद चुनौतीपूर्ण है इसमें कई अड़चने आएगी.