जम्मू-कश्मीर में खत्म हुआ राज्यपाल शासन, 22 साल बाद एक बार फिर लगा राष्ट्रपति शासन
जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर है. राज्य में बुधवार से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है. सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद सभी विधायी और वित्तीय अधिकार संसद के पास चले गए.
जम्मू: जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर है. राज्य में बुधवार से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है. सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद सभी विधायी और वित्तीय अधिकार संसद के पास चले गए. राज्यपाल को राज्य में किसी भी बड़े नीतिगत फैसले के लिए पहले केंद्र से अनुमति लेनी होगी. वह अपनी मर्जी से कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे. ऐसे में संसद कानून बनाकर राष्ट्रपति के माध्यम से लागू कर सकती है. हालांकि केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर राज्य के प्रशासनिक मुखिया राज्यपाल ही बने रहेंगे.
बता दें कि जम्मू-कश्मीर में मंगलवार को राज्यपाल शासन के छह माह पूरे हो गए. राज्य संविधान के मुताबिक राज्यपाल शासन को छह माह से ज्यादा समय तक लागू नहीं रखा जा सकता और अगर फिर भी निर्वाचित सरकार का गठन न हुआ तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा. राज्यपाल ऐसे हालात में केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर निर्वाचित सरकार के गठन तक कार्यभार संभालेंगे. यह भी पढ़े: जम्मू-कश्मीर में 22 साल बाद लगेगा राष्ट्रपति शासन, होंगे ये बड़े बदलाव
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में 22 साल बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है. इसके पहले साल 1990 से अक्टूबर 1996 तक राष्ट्रपति शासन लगा था.