उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, राज्य में गौ हत्या पर हो सकती है 10 साल की सजा और लग सकता है पांच लाख तक का जुर्माना
गौ हत्या से जुड़े मसलो को लेकर हमेशा से ही आक्रामक रहने वाली योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. बताना चाहते है कि यूपी सरकार गोवंशीय पशुओं की रक्षा और गौ हत्या जैसी वारदातों को रोकने लिए कड़ाई करने जा रही है. ऐसे में अब सूबे में इससे जुड़े मामलो में पकड़े जाने वालों की अब खैर नहीं है. राज्य की बीजेपी सरकार ने ऐसे अपराधों के लिए सजा बढ़ाने सहित जुर्माने में भी इजाफा किया है. जिसके तहत 10 साल तक की जेल आरोपी को हो सकती है.
लखनऊ. गौ हत्या से जुड़े मसलो को लेकर हमेशा से ही आक्रामक रहने वाली योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. बताना चाहते है कि यूपी सरकार गोवंशीय पशुओं की रक्षा और गौ हत्या जैसी वारदातों को रोकने लिए कड़ाई करने जा रही है. ऐसे में अब सूबे में इससे जुड़े मामलो में पकड़े जाने वालों की अब खैर नहीं है. राज्य की बीजेपी सरकार ने ऐसे अपराधों के लिए सजा बढ़ाने सहित जुर्माने में भी इजाफा किया है. जिसके तहत 10 साल तक की जेल आरोपी को हो सकती है.
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार योगी कैबिनेट ने आज उत्तर प्रदेश में गो वंश की रक्षा करने और गोवध को रोकने के लिए गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 पर मुहर लगाई. अब से अंग-भंग करने पर 1-7 साल की जेल और 1-3 लाख रुपये तक जुर्माना और गौ हत्या करने वालों को 3-10 साल की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. यह भी पढ़ें-उत्तर प्रदेश: सीएम योगी के कैबिनेट में बड़ा फैसला, अयोध्या में मस्जिद के लिए दी गई 5 एकड़ जमीन
ANI का ट्वीट-
ज्ञात हो कि राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसके मसौदे को हरी झंडी दिखाई गई है.खबर है कि विधानसभा का सत्र होने पर इसे विधेयक के रूप में दोनों सदनों से पास कराने की तैयारी है. इसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ गोकशी की वारदातों व गोवंश से जुड़े क्राइम को पूरी तरह रोकना है.