नई दिल्ली. कोरोना (Coronavirus Outbreak) महामारी का प्रकोप देश में तेजी से बढ़ रहा है. कोविड-19 (COVID-19) वायरस की चपेट में आने वाले मरीजों की भी तादाद बढ़ती जा रही है. कोरोना से निपटने के लिए केंद्र के साथ मिलकर सभी राज्य सरकारें काम कर रही हैं.कोरोना को लेकर देश में लॉकडाउन (Lockdown) को पांचवी बार बढ़ाया गया है. जिसे सरकार ने अनलॉक 1 (Unlock 1) नाम दिया हुआ है. इसी बीच होटल, शॉपिंग मॉल्स, पार्किंग को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने गाइडलाइंस जारी की है. सरकार की इस गाइडलाइंस को किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने के दौरान ध्यान रखना और इसका पालन करना जरूरी.
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए होटलों में निवारक उपायों पर दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया कि होटलों के अंदर और परिसर के बाहर जैसे पार्किंग स्थल में उचित भीड़ प्रबंधन होना चाहिए. इसके साथ ही वॉशरूम की सफाई सुनिश्चित की जानी चाहिए. इसके साथ ही होटल के पास गेमिंग एरिया / बच्चों के खेलने के लिए जो जगह है उसे बंद करने का फैसला किया गया है. साथ ही कीचन के पास का एरिया रोजाना सेनिटाइज करने के लिए कहा गया है. यह भी पढ़ें-Unlock 1: कोरोना संकट के बीच आज से खुल जाएंगे धार्मिक स्थल, रेस्तरां और मॉल, जानिए क्या हैं नियम
ANI का ट्वीट-
As per guidelines by the Ministry of Health on preventive measures at hotels, gaming arcade/children playing area to remain closed, room service to be encouraged instead of dine-in, kitchen area to be sanitised at regular intervals. https://t.co/xwExcyeH5U pic.twitter.com/fIZJkkm48N
— ANI (@ANI) June 12, 2020
वहीं शॉपिंग मॉल्स के एंट्रेंस पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जैसे चीजों का इंतजाम करना जरूरी है. साथ ही पार्किंग एरिया और मॉल परिसरों के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का सही से पालन करना जरूरी है. इसके साथ ही एस्केलेटर्स में एक सीढ़ी छोड़कर ही दूसरा व्यक्ति खड़ा हो सकता है.